Rampur : दिग्गज नेता आजम खान का वोटर लिस्ट से हटा नाम, अब रामपुर उपचुनाव में नहीं दे पायेंगे वोट

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा होने के चलते ये फैसला लिया है।

Rampur: Veteran leader Azam Khan's name removed from voter list, now he will not be able to vote in Rampur by-election

रामपुर। पूर्व मंत्री आजम खान का नाम रामपुर की वोटर लिस्ट से कट गया है। आयोग के इस फैसले के बाद आजम खान अपनी पारंपरिक सीट रामपुर सदर पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे।

वोटर लिस्ट से आजम खान का नाम हटाने का फैसला रामपुर के ईआरओ यानी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना की शिकायत पर लिया है। आकाश ने आयोग को चिट्ठी लिखते हुए आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए कानून के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया था।

ईआरओ ने कहा, "आवेदक आकाश सक्सेना ने अपने आवेदन के साथ, अदालत के फैसले की कॉपी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला दिया है। इस पर विचार करते हुए पीपुल एक्ट, 1951 के तहत मोहम्मद आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है।


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